दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास

Updated at : 27 Sep 2016 3:34 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास

चाईबासा : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी रायकेरा निवासी विजय नायक को दोषी पाकर 10 साल की सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया. गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कबेरा गांव की पीड़िता के बयान पर 25 जनवरी 2012 को मनोहरपुर थाने […]

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चाईबासा : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी रायकेरा निवासी विजय नायक को दोषी पाकर 10 साल की सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया. गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कबेरा गांव की पीड़िता के बयान पर 25 जनवरी 2012 को मनोहरपुर थाने में आरोपी विजय नायक के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

दर्ज मामले में बताया था कि वह अपने मामा के घर में रहकर संत अगस्तीन उच्च विद्यालय मनोहरपुर में पढ़ती थी. 22 जनवरी 2012 को वह अपराह्न तीन बजे अपने सहेली के घर गयी थी. शाम लगभग पांच बजे वापस अपने मामा के घर लौट रही थी. उसी दौरान रास्ते में रायकेरा निवासी निवासी विजय नायक ने उसका पीछा करने लगा. सुनसान जगह पर उसे जान मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया.

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