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बहला-फुसलाकर नाबालिग से की शादी, आरोपी को 10 वर्ष कैद

जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनायी सजा बेटी को लेने गये माता-पिता के साथ भी धीरेन जेना ने की थी बदसलूकी चाईबासा : बहाल-फुसलाकर नाबालिग(14) से शादी करने के एक मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी घीरेन जेना को 10 साल की सजा सुनायी है. हरि शंकर महतो के […]

जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनायी सजा

बेटी को लेने गये माता-पिता के साथ भी धीरेन जेना ने की थी बदसलूकी
चाईबासा : बहाल-फुसलाकर नाबालिग(14) से शादी करने के एक मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी घीरेन जेना को 10 साल की सजा सुनायी है. हरि शंकर महतो के बयान पर 13 जुलाई 2014 को जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था. प्राथमिकी के अनुसार उसके साढ़ू की 14 वर्षीय बेटी (पांच जुलाई 2014) उसके घर आयी थी. 12 जुलाई को घर लौटने की बात कहकर निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची.
काफी खोजबीन करने के बाद पता चला कि उसे किसी युवक के साथ चंपुआ की ओर जाते देखा गया है. इसी क्रम में जानकारी मिली कि क्योंझर के धोसीपुरा थाना अंतर्गत कोशदरापाल गांव का धीरेन जेना उसे बहला-फुसला कर अपने घर ले गया है. उसने किशोरी से शादी भी कर ली है.
किशोरी के माता-पिता जब उसे लेने धीरेन के गांव पहुंचे, तो उनके साथ बदसलूकी की गयी और बेटी को भेजने से मना कर दिया गया. इसके बाद इसकी शिकायत थाने में की गयी. तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरापी धीरेन को गिरफ्तार किया.

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