प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया फैसला
Updated at : 14 Apr 2016 1:43 AM (IST)
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मागे पर्व के दिन महिला की गला रेत दी थी आरोपी ने चाईबासा : पुरानी रंजिश में मागे पर्व के दिन महिला की गला रेतकर हत्या मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने जगन्नाथपुर के हेस्सापी बायबुरू निवासी लक्ष्मण सिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस संबंध में बरायबुरू निवासी […]
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मागे पर्व के दिन महिला की गला रेत दी थी आरोपी ने
चाईबासा : पुरानी रंजिश में मागे पर्व के दिन महिला की गला रेतकर हत्या मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने जगन्नाथपुर के हेस्सापी बायबुरू निवासी लक्ष्मण सिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस संबंध में बरायबुरू निवासी दामु गागरायी ने एक मार्च 2015 को जगन्नाथपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी.
इसमें बताया गया था कि घटना वाले दिन मागे पर्व होने के कारण उसका पति व बच्चे अखाड़ा में नाचने गये थे. इसी दौरान आरोपी ने उसकी पत्नी का धारदार हथियार से गला रेत दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद वह जंगल की ओर फरार हो गया.
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