फर्जी वोटरों पर होगा केस
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Mar 2015 3:03 AM (IST)
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चक्रधरपुर : किसी भी स्थिति में एक मतदाता का नाम दो या दो से अधिक स्थानों में दर्ज नहीं होना चाहिए. दो स्थानों पर नाम दर्ज कराना कानूनन जुर्म है. ऐसे मतदाताओं को चिह्न्ति कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. उक्त बातें अनुमंडल पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला ने रविवार को कही. उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर […]
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चक्रधरपुर : किसी भी स्थिति में एक मतदाता का नाम दो या दो से अधिक स्थानों में दर्ज नहीं होना चाहिए. दो स्थानों पर नाम दर्ज कराना कानूनन जुर्म है. ऐसे मतदाताओं को चिह्न्ति कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. उक्त बातें अनुमंडल पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला ने रविवार को कही.
उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर विधानसभा के बूथ संख्या 165 से 209 तक के बीएलओ की बैठक सोमवार को प्रखंड सभागार में अपराह्न् 11 बजे से होगी. जिसमें मतदाता सूची का विखंडीकरण किया जायेगा. साथ ही फर्जी मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम सूची से हटाया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम देश के किसी भी राज्य में या झारखंड में ही दो विधान सभा के मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह स्वत: अपना नाम कटवा लें. नाम कटवाने के लिए अपने बीएलओ, बीडीओ या एसडीओ से मिलें और प्रपत्र-7 भर कर जमा करा दें.
एक मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर दर्ज रखा जाना है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा डुप्लिकेट मतदाताओं की एक सूची भेजी गयी है. सभी प्रखंडों में सूची भेज दी गयी है.
बीएलओ सूची का मिलान कर डुपलीकेट मतदाताओं को चिह्न्ति करेंगे और उनका नाम काटने के लिए पूरी प्रक्रिया को अपनायेंगे. श्री शुक्ला ने कहा कि हर मतदाता का आधार कार्ड संख्या व मोबाइल संख्या भी मतदाता सूची में दर्ज किया जाना है. इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया है.
जिसमें मतदाता अपना आधार संख्या, मोबाइल संख्या, मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) संख्या, ईमेल आइडी भर कर जमा करेंगे. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में नेशनल इलेक्ट्रोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑउथेंटिकेशन प्रोग्राम (एनइआरपीएपी) चलाया जा रहा है. इसके तहत फर्जी मतदाता को चिह्न्ति कर नाम काटना है. जिस मतदाता का नाम दो मतदान केंद्रों में दर्ज है, उनके खिलाफ धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा. जिसमें 6 माह तक का जेल की सजा शामिल है. एसडीओ श्री शुक्ला ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को 11 से 1 बजे तक अनुमंडल कार्यालय में मतदाताओं की समस्याएं मैं स्वयं सुनूंगा.
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