प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
Updated at : 12 Apr 2018 5:47 AM (IST)
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दो अप्रैल 2015 को थाने में दर्ज हुआ था मामला चाईबासा : जगन्नाथपुर थानांतर्गत तेंतड़ापोसी गांव के जोजोबेड़ा टोला के पिता-पुत्र हत्याकांड में बुधवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों आरोपी हरीश केराई और जुगु केराई को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. […]
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दो अप्रैल 2015 को थाने में दर्ज हुआ था मामला
चाईबासा : जगन्नाथपुर थानांतर्गत तेंतड़ापोसी गांव के जोजोबेड़ा टोला के पिता-पुत्र हत्याकांड में बुधवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों आरोपी हरीश केराई और जुगु केराई को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मृतक पुतकर केराई की पत्नी मुक्ता केराई के बयान पर 2 अप्रैल 2015 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि एक अप्रैल की रात में उसका पति पुतकर केराई और बेटा दीपक केराई खाना खाने के बाद आंगन में बैठे थे. इसी दौरान दोनों आरोपी वहां आ गये. जमीन बंटवारे को लेकर पुतकर हेंब्रम के साथ गाली-गलौज करने लगे. इसके बाद लोहे के हथियार से बाप-बेटा की पिटाई कर दी. इससे बाप-बेटे की घटनास्थल पर मौत हो गयी. वह डर से वहां से भाग गयी. इसके कारण उसकी जान बच गयी. उन्होंने बताया कि भाइयों के बीच में जमीन विवाद चल रहा था.
चार बच्चों की मां दो बच्चियों के पिता संग फरार
नोवामुंडी. इंदिरा टोला निवासी शादी शुदा और चार बच्चों की मां आजाद बस्ती निवासी अपने प्रेमी एवं दो बच्चियों के पिता के संग फरार हो गयी थी. काफी खोज बीन के बाद दोनों को कोटगढ़ से ढूंढ निकाला गया. लेकिन महिला ने अपने पति के साथ रहने से इंकार कर दिया और प्रेमी आजाद बस्ती निवासी के साथ रहने की जिद पर अड़ गयी. अंततः गांव में पंचायत बुला कर महिला को आपसी सहमति से प्रेमी के हवाले कर दिया गया. बताया जा रहा है कि प्रेमी आजाद बस्ती निवासी दो बच्चियों का पिता है. उसकी हरकतों से तंग आकर उसकी पत्नी उसे छोड़ अपने मायके में रह रही है.
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