तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

Updated at : 04 Apr 2018 4:32 AM (IST)
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तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया चाईबासा : चक्रधरपुर के बोगदा पुल स्थित स्टोर के गार्ड को पिस्तौल की नोक पर हाथ-पैर बांध कॉपर वायर का बंडल ले जाने के आरोपी बुलचुल पांडेय उर्फ संजय पांडेय को तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार […]

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दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया

चाईबासा : चक्रधरपुर के बोगदा पुल स्थित स्टोर के गार्ड को पिस्तौल की नोक पर हाथ-पैर बांध कॉपर वायर का बंडल ले जाने के आरोपी बुलचुल पांडेय उर्फ संजय पांडेय को तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. अभियुक्त चक्रधरपुर रेलवे क्वार्टर में रहता है. चक्रधरपुर के ड्राइवर कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार सिंह के बयान पर 27 जनवरी 2015 को थाने में मामला दर्ज हुआ था.
उन्होंने बताया कि रात करीब 2.20 बजे गार्ड हरिचरण ने बताया कि स्टोर में डकैती हो गयी है. वह स्टोर पहुंचे. गार्ड ने बताया कि रात
में चार व्यक्ति आये. उसे पिस्तौल की नोक पर बांध दिया. उसके मुंह पर टेप साट दिया. इसके बाद और 7-8 व्यक्ति स्टोर में घुसे. कॉपर वायर के 20 बंडल गाड़ी पर लोड कर ले गये. सभी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे. पुलिस ने बुलचुल पांडेय उर्फ संजय पांडेय का रेलवे क्वार्टर से चोरी के तीन कॉपर वायर बंडल बरामद किया था.
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