पुलिस से मारपीट मामले में दो को 3-3 साल की कैद
Updated at : 30 Jan 2018 4:31 AM (IST)
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चाईबासा : पुलिस पदाधिकारियों के साथ मारपीट मामले के दो आरोपी सतारी महाराणा व श्यामलाल पूर्ति को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोनों आरोपी पांड्राशाली गांव के रहनेवाले हैं. घटना […]
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चाईबासा : पुलिस पदाधिकारियों के साथ मारपीट मामले के दो आरोपी सतारी महाराणा व श्यामलाल पूर्ति को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोनों आरोपी पांड्राशाली गांव के रहनेवाले हैं. घटना 2008 की है. मालूम हो कि सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों को पुलिस द्वारा हटाये जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पदाधिकारियों ने मारपीट की थी.
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