हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर

Updated at : 05 Jan 2018 6:20 AM (IST)
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हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर

चाईबासा : उधार लिये पैसे मांगने पर शिवलाल तांबा की हत्या कर शव कुआं में फेंकने के आरोपी अनमोल टूटी की जमानत याचिका पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने नामंजूर कर दी. जराइकेला थानांतर्गत रायकापाट गांव के दौती टोली निवासी मृतक शिवलाल तांबा की मां जीरा तांबा के बयान पर 11 दिसंबर […]

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चाईबासा : उधार लिये पैसे मांगने पर शिवलाल तांबा की हत्या कर शव कुआं में फेंकने के आरोपी अनमोल टूटी की जमानत याचिका पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने नामंजूर कर दी. जराइकेला थानांतर्गत रायकापाट गांव के दौती टोली निवासी मृतक शिवलाल तांबा की मां जीरा तांबा के बयान पर 11 दिसंबर 2017 को थाना में मामला दर्ज हुआ है. इसमें बताया गया कि 5 दिसंबर 2017 को स्व शिवलाल तांबा दोपहर में लाइलोर गया था. शाम तक वह घर नहीं लौटा. उसकी मां ने सोची कि शिवलाल तांबा अपना मामा घर पुरानापानी चला गया होगा. इसके कारण 2-3 दिनों तक उसकी खोजबीन नहीं की गयी. 10 दिसंबर 17 की रात्रि करीब 11 बजे घर आकर ग्रामीणों ने जानकारी दी कि खदानदा स्थित कुआं में एक शव है.

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