बड़ी बहन के साथ हंसते खेलते स्कूल से घर लौटी थी

Updated at : 04 Jan 2018 6:15 AM (IST)
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बड़ी बहन के साथ हंसते खेलते स्कूल से घर  लौटी थी

खाना लेकर रूम में गयी, खाने की बजाय लगा ली फांसी बड़ी बहन अंदर गयी तो उसे फांसी के फंदे में झूलते पाया नक्सली मंगरा की जमानत खारिज चाईबासा : पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य मंगरा हासा की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कराइकेला के थाना […]

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खाना लेकर रूम में गयी, खाने की बजाय लगा ली फांसी

बड़ी बहन अंदर गयी तो उसे फांसी के फंदे में झूलते पाया
नक्सली मंगरा की जमानत खारिज
चाईबासा : पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य मंगरा हासा की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कराइकेला के थाना प्रभारी गौतम कुमार के बयान पर 17 जून 2017 को सोनुवा थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया कि 14 से 17 जून तक सोनुवा थाना क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया. इसी दौरान सूचना मिली की कुरजुली, सोयारी, नेचेलदा और केरावीर गांव क्षेत्र में नक्सली एरिया कमांडर जीवन कंडुलना अपने दस्ता के साथ घूम-घूम कर प्रशासन के खिलाफ प्रचार-प्रसार कर रहा है.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम बनाकर केरावीर पहुंची, तो पुलिस को देखते ही नक्सली फायरिंग करते हुए भाग गये. इसी दौरान केरावीर में मंगरा हासा के घर को घेराबंदी की गयी. इससे घर में मंगरा हासा को गिरफ्तार किया गया. उसके घर की तलाशी ली गयी. जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया.
पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने की सुनवाई
कराइकेला के थाना प्रभारी के बयान पर दर्ज हुई था मामला
आर्म्स एक्ट के आरोपी की जमानत रद्द
आर्म्स एक्ट के आरोपी राज साव की जमानत याचिका बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दी. चक्रधरपुर थाना प्रभारी गोपीनाथ तिवारी के बयान पर 19 दिसंबर 17 को मामला दर्ज किया गया है. तीन युवकों के आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया था. इसमें राज साव, गंजू मुंडा और मंगल गागराई शामिल था. दर्ज मामले में बताया गया हे कि 19 दिसंबर को गश्ती के दौरान पोटरखोली पुलिस पहुंची. तीन युवक भागने लगे. पुलिस ने तीनों को खदेड़ कर पकड़ लिया. तीनों की तलाशी लेने पर देशी पिस्तौल, गोली और चाकू बरामद किया गया. उक्त तीनों ने मछली और कपड़ा व्यापारियों को लूटने की योजना बना रहे थे.
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