चाईबासा : महिला व युवतियों से छेड़खानी और जानलेवा हमला मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रमाकांत मिश्रा की अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार देकर सात साल की सजा सुनायी. वहीं 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया. सजा पाने वालों में गारदी हेंब्रम, चंदराय हेंब्रम, माना सिंकु, सिदिऊ हेंब्रम, घासीराम गोप व मोटका हेंब्रम शामिल है. सभी आरोपी जगन्नाथपुर के काटेपाड़ा निवासी हैं. जगन्नाथपुर थानांतर्गत आमजोड़ा गांव के बासासाई टोला निवासी पूर्णो चंद्र हेस्सा के बयान पर 5 जनवरी 2013 को थाने में उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.
बताया गया कि काटेपाड़ा निवासी उदय सिंकु के घर उसका चाची व दो युवती कार्यक्रम में गयी थी. रात करीब 9 बजे महिलाएं घर के आंगन में आग ताप रही थी. उसी समय उक्त आरोपी वहां आये और छेड़खानी की. इसका विरोध किया, तो जान मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया. इससे महिलाएं जख्मी हो गयीं.