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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

Updated at : 18 Sep 2025 10:11 PM (IST)
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

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सिमडेगा. एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. ज्ञात हो कि 29 सितंबर 2017 को ठेठईटांगर थाना क्षेत्र डोभापानी गांव में सरिता लुगून नामक युवती अपने मंगेतर अनमोल बागे के घर पर अकेली थी. इस दौरान उसका पुराना प्रेमी एनसन जोजो वहां पहुंचा और सरिता को जबरन खींच कर बाहर कच्ची सड़क की तरफ ले गया और चाकू से मार कर उसकी हत्या कर दी. इस दौरान सरिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका मंगेतर अनमोल वहां पहुंचा, लेकिन तब तक सरिता ने दम तोड़ दिया था. इधर, अनमोल को देख एनसन वहां से फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस ने एनसन जोजो को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एनसन जोजो को आरोपी करार देते हुए सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजन निशि कच्छप ने दलीलें पेश की.

वज्रपात से दो मवेशी की मौत

ठेठईटांगर. राजाबासा में वज्रपात से दो मवेशियों की मौत हो गयी. गुरुवार को दिन के तीन बजे अचानक बारिश के साथ वज्रपात होने से राजाबासा पंचायत के कहुपानी गिरजाटोली निवासी नियारन लुगून के दो बैल की मौत हो गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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