हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
Author Prabhat khabar news desk
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10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया
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सिमडेगा.
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश टू नरंजन सिंह की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जानकारी के अनुसार तीन जनवरी 2013 को पालकोट निवासी जितेंद्र बड़ाइक अपनी पत्नी सीमा देवी के साथ कोलेबिरा प्रखंड के पुतरीटोली मेला घूमने आया था. मेला देखने के बाद वह रात में पुतरीटोली में अपनी ससुराल में अपनी पत्नी के साथ ठहर गया था. इस क्रम में रात लगभग 11.30 बजे पालकोट थाना के कुलूकेरा निवासी राजू सिंह, मनोज सिंह व नारायण सिंह अपने अन्य साथियों के साथ घर में घुस अपने आपको माओवादी बताते हुए जितेंद्र बड़ाइक के हाथ बांध कर घर से बाहर निकाल गोली मार कर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गये. हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन चश्मदीद समेत 12 गवाहों के बयान व दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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