जानलेवा हमला करने के आरोपी को सात साल की सजा

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सिमडेगा

सिमडेगा कोर्ट ने बच्चे पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के आरोपी रोशन केरकेट्टा को सात साल की सजा और 55 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है.

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सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने बच्चे को जान मारने की नियत से कुल्हाड़ी से मार कर घायल करने के आरोपी को सात साल की सजा सुनायी तथा 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि बोलबा थाना के अवगा बूढ़ा पहाड़ निवासी सुनीता केरकेट्टा का पुत्र पांच वर्षीय एडिसन केरकेट्टा गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था.

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इस दौरान गांव के ही रोशन केरकेट्टा कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा और बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. चिल्लाने की आवाज सुन कर उसकी मां सुनीता केरकेट्टा वहां पहुंची, तो उस पर हमला कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गयी. घटना को अंजाम देने के बाद रोशन केरकेट्टा फरार हो गया.

सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार जेल भेज दिया था. अदालत ने सभी गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए इस मामले को मात्र आठ माह के अंदर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी.


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