योजनाओं को पूरा करने का निर्देश
Updated at : 04 Aug 2016 12:47 AM (IST)
विज्ञापन

अवैध जमाबंदी से संबंधित मामले का अविलंब निबटारा करें सिमडेगा : समाहरणालय में उपायुक्त विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन से संबंधित बैठक बुलायी गयी. उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों काे संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व संबंधी जितने भी कार्य अपूर्ण हैं, उसे जल्द से जल्द पूर्ण कर प्रतिवेदन समर्पित करें. सभी अंचलाधिकारी […]
विज्ञापन
अवैध जमाबंदी से संबंधित मामले का अविलंब निबटारा करें
सिमडेगा : समाहरणालय में उपायुक्त विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन से संबंधित बैठक बुलायी गयी. उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों काे संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व संबंधी जितने भी कार्य अपूर्ण हैं, उसे जल्द से जल्द पूर्ण कर प्रतिवेदन समर्पित करें. सभी अंचलाधिकारी कार्य के प्रति सक्रिय रहें. अवैध जमाबंदी से संबंधित मामले का अविलंब निबटारा करें.
वैसी सरकारी योजनाएं, जिनमें तत्काल मुआवजा का भुगतान संभव नहीं है, उस राशि को सरकारी खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया. जिले के सभी अंचलाधिकारी से आंतरिक संसाधन को लेकर समीक्षा की गयी.
समीक्षा के क्रम में जिन अंचल कार्यालय का जमीन संबंधी कार्य अपूर्ण पाया गया, उन्हें एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
दाखिलखारिज की रिपोर्ट भी समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने एसएआर कोर्ट में लंबित मामले की भी समीक्षा की. बैठक में आंतरिक संसाधन से अवैध जमाबंदी से संबंधित अद्यतन स्थिति, एसएआर कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति, दाखिलखारिज की स्थिति, खासमहाल लीज नवीकरण की स्थिति, भू-अर्जन से संबंधित मुआवजा वितरण की स्थिति सहित राजस्व मामले की समीक्षा की गयी.
बैठक में अपर समाहर्ता अरबिंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी दिलेश्वर महतो, भू-अर्जन पदाधिकारी जेम्स सुरीन, प्रखंड विकास पदाधिकारी व सभी अंचलाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, विद्युत कार्यपालक अभियंता महादेव मुमरू, सीआइ, राजस्व कर्मचरी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




