गबन का आरोपी लिपिक नागेश्वर प्रसाद दोषी करार

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Jul 2016 1:01 AM

विज्ञापन

सिमडेगा : सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने सरकारी राशि के गबन का आरोपी तत्कालीन लिपिक नागेश्वर प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है. सजा की सुनवाई 29 जुलाई को होगी. जानकारी के मुताबिक वर्ष 1992 में सिमडेगा अनुमंडल था. उस समय अनुमंडल को इस्ट एवं वेस्ट जोन में बांटा गया था. लघु वन […]

विज्ञापन
सिमडेगा : सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने सरकारी राशि के गबन का आरोपी तत्कालीन लिपिक नागेश्वर प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है. सजा की सुनवाई 29 जुलाई को होगी. जानकारी के मुताबिक वर्ष 1992 में सिमडेगा अनुमंडल था. उस समय अनुमंडल को इस्ट एवं वेस्ट जोन में बांटा गया था.
लघु वन पदार्थ परियोजना परिक्षेत्र कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत नागेश्वर प्रसाद यादव को इस्ट जोन के नाम तीन लाख 68 हजार 235 रुपये का चेक निर्गत करने का निर्देश दिया गया.
उन्होंने बियरर चेक काट कर राशि निकासी कर ली. मामले का खुलासा होने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम श्री वर्मा ने भादवि की धारा 403,409, 120 बी के तहत नागेश्वर को दोषी करार दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में 29 जुलाई को सजा सुनाई जायेगी. इस मामले में शामिल गौर चंद साहा पूर्व में ही दोषी करार दिये जा चुके हैं.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola