राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें : सीजेएम
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jul 2016 6:07 AM
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सिमडेगा : राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय पाने का सुलभ एवं आसान तरीका है. राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लोगों को उठाना चाहिए. राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है. उक्त बातें सीजेएम सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मधुरेश कुमार वर्मा ने पत्रकारों से कही. उन्होंने […]
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सिमडेगा : राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय पाने का सुलभ एवं आसान तरीका है. राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लोगों को उठाना चाहिए. राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है. उक्त बातें सीजेएम सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मधुरेश कुमार वर्मा ने पत्रकारों से कही.
उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसके लिये पूरी तैयारी कर ली गयी है.
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जायेगा. कहा कि बैंक से संबंधित मामलों का भी निबटारा किया जायेगा. इसके लिये सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आठ अगस्त से 12 अगस्त तक बैंक परिसर में ही शिविर लगा कर मामले का निष्पादन करने का प्रयास करें. मामले का निबटारा नहीं होने पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लायें.
बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जो भी मामले का निबटारा वह नहीं कर पा रहे हैं, उसे लोक अदालत में भेजें ताकि नोटिस जारी किया जा सके. सीजेएम श्री वर्मा ने कहा कि लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला होता है. इसके विरुद्ध किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है.
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