रैगिंग कानूनी अपराध है : सचिव

Published at :01 Aug 2013 2:35 AM (IST)
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रैगिंग कानूनी अपराध है : सचिव

सिमडेगा : सिमडेगा कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे. कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव अशोक कु मार सिंह ने प्राधिकार से दिये जानेवाले नि:शुल्क विधिक सहायता, […]

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सिमडेगा : सिमडेगा कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे.

कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव अशोक कु मार सिंह ने प्राधिकार से दिये जानेवाले नि:शुल्क विधिक सहायता, विधिक सेवा के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी.

इस अवसर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग अन्य कॉलेजों में होने वाले रैंगिंग पर विशेष रूप से चर्चा की गयी. बताया गया कि रैंगिंग कानूनी अपराध है. रैंगिंग करते हुए पाये जाने पर उसके विरूद्ध कड़ी सजा का प्रावधान है.

अधिवक्ता विजय कुमार मिश्र ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए रैंगिंग से संबंधित बनाये गये कानून की विस्तार पूर्वक जानकारी दी. कार्यक्रम के दौरान विधिक सेवा प्राधिकार की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके तहत सरकारी दर पर वकील, कोर्ट फीस के लिये खर्च, अभिलेखों को तैयार करने का खर्च, गवाहों को आने जाने का खर्च एवं मुकदमों से संबंधित अन्य खर्च का भी प्रावधान है.

यह भी बताया गया कि इस सेवा के हकदार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग, महिला एवं बच्चे, मानसिक रोगी एवं विकलांग व्यक्ति आदि होते हैं.

कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉलेज के प्राचार्य डॉ सीएम सिंह, प्रो राजेंद्र कुमार बड़ाइक, डॉ आरके शर्मा, प्रो रोशन टेटे, डॉ अशोक कुमार, डॉ ब्रजेश प्रीयदर्शी, डॉ देवी लाल प्रसाद, प्रो सुखदेव उरांव, प्रो अयाज हुसैन, मनोज षाड़ंगी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे.

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