सिमडेगा : व्यवहार न्यायालय में जिला जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में पांच दिवसीय मेगा लोक अदालत का उदघाटन किया गया. प्रधान जिला जज सतीश चंद्र सिंह ने कहा कि मेगा लोक अदालत न्याय का सुलभ तरीका है.
मेगा लोक अदालत से लाभ उठायें. लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर न्याय दिलाया जाता है. लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है.
उन्होंने कहा कि पांच दिवसीय इस मेगा लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निबटारा हो यही हमारी शुभकामना है.मेगा लोक अदालत में सिविल सूट, सिविल अपील, उत्पाद अधिनियम, वन अधिनियम, अंतिम प्रपत्र से संबंधित, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक प्रताड़ना, बैंक ऋण, जमीन संबंधी मुकदमों के अलावा अन्य प्रकार के मुकदमों का निष्पादन किया जायेगा.
मौके पर प्रधान जिला जज सतीश चंद्र सिंह के अलावा मुख्य रूप से जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एसके झा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वाइके साही, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन, प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार सिंह, मजिस्ट्रेट केके प्रसाद के अलावा काफी संख्या में अधिवक्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे.