पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

Updated at : 26 Mar 2025 9:44 PM (IST)
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पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

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सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोस्को एक्ट के एक आरोपी को 20 वर्ष कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान व उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया. इसके फलस्वरूप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा 26 मार्च को पोक्सो अधिनियम के अभियुक्त सुरेश मांझी को सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने दलीलें पेश की.

हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास

सिमडेगा. सिमडेगा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. पुलिस के अनुसंधान व उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त निरोज बिलुंग उर्फ निरोज टोप्पो व मनोज बिलुंग उर्फ मनोज टोप्पो को सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की.

हाथी को भगाने के क्रम में एक ग्रामीण घायल

जलडेगा. बांसजोर प्रखंड के रोबगा गांव में बुधवार की अहले सुबह सात बजे के करीब हाथी के आने से लोगों भय का माहौल देखा गया. हाथी के गांव में आने की खबर पर ग्रामीण एकजुट हुए. ग्रामीणों ने कौपानी, डबनापानी होते हुए जंगली हाथी को भगाने का काम किया गया. किंतु हाथी डबना पानी, बेंदोपानी व भंवरचबा के बीच जंगल में ही है. हाथी को भगाने के दौरान रोबगा ज्ञानीटोली निवासी जीवन बंडिग को हाथी ने घायल कर दिया.

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