यौन शोषण के आरोपी की जमानत खारिज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 May 2019 1:04 AM
सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने यौन शोषण के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. बताया गया कि कुरडेग बरटोली निवासी प्रत्यालिंबस कुजूर पर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला थाना में कांड संख्या 8/19 के तहत मामला दर्ज कराया था. युवती द्वारा […]
सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने यौन शोषण के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. बताया गया कि कुरडेग बरटोली निवासी प्रत्यालिंबस कुजूर पर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला थाना में कांड संख्या 8/19 के तहत मामला दर्ज कराया था.
युवती द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उक्त दोनों जब दिल्ली में थे, तो उक्त युवक ने शादी का प्रलोभन देकर उसका शारीरिक शोषण किया. साथ ही युवती गर्भवती भी हो गयी. युवती का आरोप है कि इस दौरान प्रत्यालिंबस कजूर ने उससे चार लाख 356 रुपये भी ठग लिये. मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गयी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










