बीमा अधिनियम की जानकारी दी गयी

Updated at : 12 Jul 2017 10:55 AM (IST)
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बीमा अधिनियम की जानकारी दी गयी

सिमडेगा : आनंद भवन में चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तत्वावधान में मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर निगम के सहायक निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि किसी भी संस्था व्यावसायिक केंद्र, अस्पताल, शो रूम व फैक्टरी आदि में यदि 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उन्हें […]

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सिमडेगा : आनंद भवन में चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तत्वावधान में मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर निगम के सहायक निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि किसी भी संस्था व्यावसायिक केंद्र, अस्पताल, शो रूम व फैक्टरी आदि में यदि 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उन्हें बीमा एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

उन्होंने उक्त नियमों के पालन से होने वाले लाभ की जानकारी भी दी. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रंजीत वर्णवाल ने आइपी, यूआइपी एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की जानकारी दी.

मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों एवं अन्य व्यवसायियों ने बीमा से संबंधित जानकारी ली. आयोग के डॉ कृतिचंद्र टोपनो एवं अजीत भेंगरा ने भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी. धन्यवाद ज्ञापन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अमरनाथ बामलिया ने किया. इस मौके पर मोतीलाल अग्रवाल, भारती षाड़ंगी, कैलाश अग्रवाल नंदनी, शौकत अली, रामनिवास प्रसाद, आनंद गिरी, मनोज भवानी, प्रभात कुलुकेरिया, अजय जालान, संजय बड़ालिया, सुहैब शाहिद, अजय बंसल उमेश प्रसाद, सुनील कुमार व सतीश कुमार सिंह के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे.

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