राजनगर. राजनगर जिला प्रशासन व जेआइटीएम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को राजनगर प्रखंड सभागार में पेसा कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड प्रमुख आरती हांसदा व बीडीओ मलय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. बीडीओ मलय कुमार ने बताया कि पेसा कानून के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामसभा गांव के विकास का मुख्य आधार है, जिसे योजनाओं के चयन, क्रियान्वयन व निगरानी का अधिकार प्राप्त है. यदि ग्रामसभा अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो, तो गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है. कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों व मुंडाओं को पेसा कानून से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जा रही है. वक्ताओं ने बताया कि पेसा अधिनियम ग्रामसभा को केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां भी निर्धारित करता है. इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. कार्यक्रम में बीइइओ सुब्रता महतो, बीपीओ मनोज तियु, मुखिया राजो टुडू समेत विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि एवं ग्राम प्रधान उपस्थित थे.
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