झारखंड: तबरेज अंसारी मौत के मामले में हटायी गयी हत्या की धारा
Updated at : 10 Sep 2019 1:06 PM (IST)
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रांची :तबरेज अंसारी के मॉब लिचिंग केस में झारखंड पुलिस ने हत्या की धारा हटा दी है. इस मामले पर पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में तबरेज की मौत तनाव और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई बताया गया है. इसी आधार पर चार्जशीटदाखिल हुई. ध्यान रहे, सरायकेला-खरसावां में चोरी का कथित आरोप […]
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रांची :तबरेज अंसारी के मॉब लिचिंग केस में झारखंड पुलिस ने हत्या की धारा हटा दी है. इस मामले पर पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में तबरेज की मौत तनाव और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई बताया गया है. इसी आधार पर चार्जशीटदाखिल हुई.
ध्यान रहे, सरायकेला-खरसावां में चोरी का कथित आरोप में भीड़ द्वारा पीटे गए 22 वर्षीय तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी. पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत 11 आरोपियों पर दर्ज मामले को खारिज कर दिया. पिछले महीने चार्जशीट में धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था.
पुलिस ने इससे पहले अंसारी की पत्नी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया था. सरायकेला-खरसावां के एसपी कार्तिक एस ने कहा कि हमने दो कारणों से आईपीसी की धारा 304 के तहत आरोप पत्र दायर किया. पहली वजह यह है कि वह (तबरेज अंसारी) मौके पर मौत नहीं हुई. ग्रामीणों का अंसारी को मारने का कोई इरादा नहीं था.
दूसरी वजह यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में हत्या के आरोप की पुष्टि नहीं हुई. अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई और उसके सिर में रक्तस्त्राव घातक नहीं था. चिकित्सा रिपोर्ट में कहा गया कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट और सिर की चोट थी .
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