एक घंटे में हटे अवैध बूचड़खाने

Updated at : 07 Jun 2017 5:17 AM (IST)
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एक घंटे में हटे अवैध बूचड़खाने

सरायकेला. उपायुक्त ने एसडीओ से 24 घंटे में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी एसडीओ ने सरायकेला सिटी मैनेजर को लगायी फटकार कहा- किसके आदेश पर चल रहे अवैध बूचड़खाने अवैध बूचड़खाना चलाने वाले नौ लोगों पर पीसीए एक्ट के तहत होगी कार्रवाई सरायकेला : सरायकेला नगर में अवैध रूप से चल रहे सभी वधशाला को उपायुक्त […]

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सरायकेला. उपायुक्त ने एसडीओ से 24 घंटे में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

एसडीओ ने सरायकेला सिटी मैनेजर को लगायी फटकार
कहा- किसके आदेश पर चल रहे अवैध बूचड़खाने
अवैध बूचड़खाना चलाने वाले नौ लोगों पर पीसीए एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सरायकेला : सरायकेला नगर में अवैध रूप से चल रहे सभी वधशाला को उपायुक्त रमेश घोलप ने मंगलवार से बंद करने का निर्देश दिया. डीसी ने एसडीओ संदीप कुमार दुबे को आदेश दिया कि बिना निबंधन चल रहे वधशाला पर कार्रवाई करें. वहीं अवैध बूचड़खानों को हटाने का आदेश दिया. वहीं 24 घंटे में कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा. डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने एक घंटे में नगर के सभी अवैध बूचड़खानों को हटा दिया. बिना निबंधन के वधशाला चला रहे लोगों पर पीसीए एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही. एसडीओ ने नगर पंचायत के सिटी मैनेजर को फटकार लगायी.
उनसे पूछा कि नोटिस देने के बावजूद बिना निबंधन के वधशाला किसके आदेश पर चल रहे हैं. इसपर सिटी मैनेजर राजेन्द्र कुछ नहीं बोल सके. नगर पंचायत क्षेत्र में बिना निबंधन के वधशाला चला रहे अगस्ती कैवर्त्त, बबली लोहार, भक्तु कैवर्त्त, मोचीराम महतो समेत नौ दुकानदारों पर पीसीए एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. एसडीओ ने कहा कि बिना निबंधन के दुकानदार सिर्फ मछली, मुर्गा या खस्सी बेच सकते हैं. बाजार में मछली या मीट काटकर बेचने के लिए दुकान का निबंधन आवश्यक है.
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