Sahibganj: ट्रेन में 9 लीटर विदेशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, RPF ने उत्पाद विभाग को सौंपा
Published by : AmleshNandan Sinha Updated At : 23 May 2026 6:04 PM
आरपीएफ की गिरफ्त में अपराधी और जब्त शराब
Sahibganj: साहिबगंज में RPF ने ट्रेन में जांच के दौरान 9 लीटर विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया. आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया. पूरी रिपोर्ट नीचे पढ़ें...
इमरान
Sahibganj: साहिबगंज रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) एवं सीपीडीएस टीम/मालदा द्वारा संयुक्त जांच अभियान के दौरान शनिवार को साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर एक युवक को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार युवक के पास से कुल 9000 ML विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹9840 बताई गई है. जानकारी के अनुसार 23 मई को सीपीडीएस टीम और मालदा के एएसआई बाबुल दास अपनी टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल काजी गुलाम किबरिया एवं अन्य स्टाफ के साथ ट्रेन संख्या 63405 अप (आरपीएच-एसबीजी पैसेंजर) में बरहरवा से साहिबगंज तक जांच अभियान चला रहे थे.
मुंगेर का है आरोपी
साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-02 पर ट्रेन पहुंचने के बाद आरपीएफ पोस्ट साहिबगंज के ड्यूटी पर तैनात एएसआई रबिन्द्र कुमार तिवारी के साथ मिलकर कोचों की सघन जांच की जा रही थी. इसी दौरान कोच संख्या ER-218199 में एक युवक को प्लास्टिक बैग छिपाते हुए देखा गया. संदेह होने पर टीम ने उसे पकड़कर पूछताछ की. युवक ने अपना नाम राकेश कुमार उर्फ कृष्णा कुमार (22 वर्ष), पिता कैलाश मंडल, निवासी सिंगेश्वर टोला, नवागढ़ी, थाना मुफस्सिल, जिला मुंगेर (बिहार) बताया.
बैग से बरामद हुई विभिन्न ब्रांड की शराब
तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 4 बोतल वोडका (750 मि.ली.), 5 बोतल व्हिस्की (750 मि.ली.) और 6 बोतल वोडका (375 मि.ली.) बरामद की गई. कुल शराब की मात्रा 9 लीटर पाई गई. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने शराब कटिहारपुरा क्षेत्र के स्थानीय बाजार से खरीदकर बिहार में अधिक कीमत पर बेचने के उद्देश्य से ले जा रहा था. जब उससे शराब परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका.
उत्पाद विभाग ने दर्ज किया मामला
इसके बाद एएसआई बाबुल दास द्वारा शराब को विधिवत जब्त कर आरोपी को आरपीएफ पोस्ट साहिबगंज लाया गया. बाद में गिरफ्तार युवक एवं जब्त सामग्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग, साहिबगंज को सौंप दिया गया. इस संबंध में उत्पाद विभाग साहिबगंज द्वारा झारखंड उत्पाद अधिनियम की धारा 47(ए) के तहत कांड संख्या 65/2026 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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