घरेलू गैस का होटल व दुकानों में उपयोग पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

Updated at : 11 Mar 2026 11:23 PM (IST)
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sahibganj

साहिबगंज (फाइल फोटो)

राजमहल में गैस वितरण के नए नियम लागू, अब ओटीपी के बाद ही मिलेगा सिलेंडर

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राजमहल

एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है. कासिम बाजार स्थित हेंब्रम एचपी गैस सर्विस द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर ओटीपी सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा. जारी निर्देश में कहा गया है कि रांची क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देश पर सभी कर्मचारियों, गोदाम कर्मियों तथा वितरक कर्मियों को सख्त आदेश दिया गया है कि घरेलू उपयोग वाले गैस सिलेंडर किसी भी परिस्थिति में होटल, ढाबा या दुकानदारों को उपलब्ध नहीं कराए जाएं. साथ ही वितरक और डिलीवरी कर्मियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रत्येक ग्राहक को गैस सिलेंडर तभी दिया जाए जब उसके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का सत्यापन हो जाए. बिना ओटीपी लिए किसी भी ग्राहक को गैस की आपूर्ति नहीं की जाएगी. कार्यालय की ओर से यह भी चेतावनी दी गयी है कि यदि इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है और विभागीय जांच में संबंधित वितरक कर्मी या ड्राइवर दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मंगलहाट प्रतिनिधि के अनुसार राजमहल प्रखंड क्षेत्र के मंगलहाट कालापत्थर स्थित साथी एचपी गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को सत्यापन करने के बाद ही गैस दी जा रही है. जानकारी के अनुसार दो-चार दिनों से उपभोक्ताओं गैस ऑफिस पहुंचकर गैस लेने में भीड़ लग रही है. इस दौरान साथी एचपी गैस एजेंसी प्रबंधक राजेश मंडल ने बताया कि उपभोक्ताओं अफवाह का शिकार ना बने सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है. अशोक रूप से गैस बुकिंग करने के बाद होम डिलीवरी दी जा रही है. नियम अनुसार गैस की डिलीवरी दी जा रही है.

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