मंडलकारा के आपूर्तिकर्ता को लगाया 50 हजार का जुर्माना

Updated at : 27 Feb 2025 8:21 PM (IST)
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मंडलकारा के आपूर्तिकर्ता को लगाया 50 हजार का जुर्माना

मानक के अनुरूप नहीं मिला भोजन व खाद्य सामग्री

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साहिबगंज. साहिबगंज मंडल कारा में आपूर्तिकर्ता अशोक कुमार यादव को अपर समाहर्ता सह न्याय निर्णायक अधिकारी ने न्यायालय की ओर से 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत ने बताया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने 16 सितंबर 2021 को मंडलकारा में बन रहे भोजन व खाद्य सामग्री की जांच की थी, जिसमें मानक के अनुरूप नहीं मिला. इसके बाद खाद्य सुरक्षावाद दर्ज की गयी. कारण पृच्छा पूछने के बाद एसडीओ से जांच करायी गयी. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा 22 जून 2022 को खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम 2006 नियमावली 2011 के तहत खाद्य प्रतिष्ठान, कारोबारी के विरुद्ध खाद्य पदार्थ में मिलावटी से संबंधित प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ प्राप्त कर अपर समाहर्ता के न्यायालय में दिया गया. जांच में भी सही पाया गया, जिसके तहत एसी ने 50 हजार जुर्माना लगाया है. साथ ही पिछले 12 वर्षाें से किये जा रहे कार्याें को देखते हुए दोबारा गलती नहीं करने की चेतावनी दी.

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