होटल के मालिक पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

साहिबगंज : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरसद नसर ने व्हाइट हाउास होटल के मालिक जयराम दास छुगानी व उनके दो पुत्र राजकुमार छुगानी व लीलाधर छुगानी पर अपराधिक षड्यंत्र रचने, अमानत में खयानत करने, छिनतई करने के मामले को लेकर पीसीआर वाद सं0 602/15 दायर किया था. जिस पर विभिन्न […]
साहिबगंज : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरसद नसर ने व्हाइट हाउास होटल के मालिक जयराम दास छुगानी व उनके दो पुत्र राजकुमार छुगानी व लीलाधर छुगानी पर अपराधिक षड्यंत्र रचने, अमानत में खयानत करने, छिनतई करने के मामले को लेकर पीसीआर वाद सं0 602/15 दायर किया था. जिस पर विभिन्न तिथियों को सुनवाई के पश्चात शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अभियुक्त जयराम दास छुगानी, राजकुमार छुगानी व लीलाधर छुगानी पर भादवि कीधारा 120बी,379,406 के तहत संज्ञान लिया. यह वाद श्री नसर ने व्हाईट हाउस होटल जमीन सहित खरीदने का सौदा अभियुक्त से एक करोड़ में तय हो जाने के पश्चात 10 लाख रुपये अग्रिम देने के बाद व दो लाख पांच हजार रुपये अभियुक्त द्वारा पिस्तौल के बल पर छीन लेने व तय सौदा से मुकर जाने के बाद न्यायालय में दायर किया था. इनके द्वारा वाद उठाने के लिये जानलेवा हमला भी किया गया था.
जिस मामले में जयराम दास व राजकुमार छुगानी फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं. व्हाईट हउस होटल के मालिक पर होटल में देह व्यापार कराने का भी मामले न्यायालय में विचाराधीन है. जानकार बताते हैं कि व्हाईट हाउस होटल के मालिक पर लिये गये संज्ञान के आलोक में अब इन्हें न्यायालय में सरेंडर कर जमानत कराना होगा. जमानत नहीं मिलने पर इन लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी. यह मामला लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.
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