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Published at :09 Dec 2015 7:18 PM (IST)
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अब राशि के अभाव में बंद नहीं होगा विद्यालय में एमडीएम राज्य सरकार के निर्देश पर विद्यालय में उपलब्ध निधि का कर सकेंगे उपयोग.नगर प्रतिनिधि, पाकुड़अब रुपये के अभाव में विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना बंद नहीं होगा. इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रधानाध्यापिका को यह अधिकार होगा कि वह विद्यालय में खाद्यान्न पकाने […]

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अब राशि के अभाव में बंद नहीं होगा विद्यालय में एमडीएम राज्य सरकार के निर्देश पर विद्यालय में उपलब्ध निधि का कर सकेंगे उपयोग.नगर प्रतिनिधि, पाकुड़अब रुपये के अभाव में विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना बंद नहीं होगा. इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रधानाध्यापिका को यह अधिकार होगा कि वह विद्यालय में खाद्यान्न पकाने की लागत आदि के लिए राशि उपलब्ध न होने पर मध्याह्न भोजन योजना जारी रखने के लिए विद्यालय में उपलब्ध निधि का उपयोग करेंगे. राज्य परियोजना निदेशक हंसराज सिंह ने अपने पत्रांक एसी/02/04/2001/2390 दिनांक 04 दिसंबर 2015 को राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को आदेश जारी किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली अधिसूचना संख्या 599 दिनांक 30 सितंबर 2015 के क्रम संख्या 07 के आलोक में विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रधानाध्यापिका को मध्याह्न भोजन योजना बंद नहीं करना है. मध्याह्न भोजन के लिए निधियां प्राप्त होते ही विद्यालय के खाते से अस्थायी तौर पर उपयोग की गयी राशि की प्रतिपूर्ति कर देंगे.दो दिन से अधिक एमडीएम रहा बंद तो होगी कार्रवाईमानव संसााधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नई नियमावली के तहत यदि स्कूल दिनों में लगातार तीन दिन तक अथवा एक माह में कम से कम पांच दिन तक मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार अभिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेदारी नियत करने के लिए कार्रवाई करेगी.मध्याह्न भोजना योजना में स्कूल प्रबंधन समिति करेगा संचालननि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन प्रबंधन समिति को यह दायित्व सौंपा गया है कि एमडीएम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और छात्रों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, खाने-पकाने के स्थान की साफ-सफाई और स्वच्छता बनाये रखने को लेकर ध्यान देगी. स्कूल के प्रधानाध्यापक को सशक्त अधिकार होगा कि स्कूल में वह खाद्यान्न पकाने के लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले में मध्याह्न भोजन योजना जारी रखने के प्रयोजन के लिए स्कूल में उपलब्ध निधि का उपयोग करेंगे.क्या कहते हैं एडीपीओएडीपीओ जयेंद्र मिश्रा ने बताया कि सरकार के दिये गये गाइड लाइन को जिले के सभी प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भेज दिया गया है ताकि किसी हाल में एमडीएम योजना बंद न हो.

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