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ओके :: हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसलाअभियुक्त पर पत्नी की हत्या कर शव जलाने का था आरोप नगर प्रतिनिधि, पाकुड़अपर जिला व सत्र न्यायधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने सत्र वाद संख्या-240/08 हिरणपुर थाना कांड संख्या 61/07 भादवि की धारा 302, […]

ओके :: हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसलाअभियुक्त पर पत्नी की हत्या कर शव जलाने का था आरोप नगर प्रतिनिधि, पाकुड़अपर जिला व सत्र न्यायधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने सत्र वाद संख्या-240/08 हिरणपुर थाना कांड संख्या 61/07 भादवि की धारा 302, 301 के तहत अभियुक्त पंचकौड़ी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वादी पदो देवी के बयान पर हिरणपुर थाना मेें मामला दर्ज किया गया था. थाना मे दिये गये फर्द बयाान मे वादी ने बताया था कि मेरी पुत्री जलपना देवी का विवाह हिरपुर थाना क्षेत्र के पलनिया गांव निवासी पंचकौड़ी यादव से हुई थी. आरोपित ने मेरी पुत्री जलपना देवी की हत्या कर देने के बाद शव को जला दिया था.अदालत ने गवाहों के बयानो के आधार पर पंचकौडी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया है. अर्थ दंड नहीं दिये जाने पर अतिरिक्त दो साल की सजा काटने का फरमान सुनाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संग्राम राम व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगत नारायण उपाध्याय मौजूद थे.

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