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Published at :10 Nov 2015 7:06 PM (IST)
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ओके :: पुलिसकर्मियों को दी बाल संरक्षण कानून की जानकारीथाना परिसर आयोजित हुआ जारूकता कार्यशालाथाना को बालमित्र बनाने व अधिकारी प्रतिनियुक्त करने की दी जानकारीफोटो है2 – कार्यक्रम के दौरान थाना में उपस्थित पदाधिकारीप्रतिनिधि, राजमहल : थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों को बाल केन्द्रित अधिनियम और उससे संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक किया गया. मंगलवार को थाना परिसर में ओक फाउंडेशन, चेतना विकास व प्लान के संयुक्त तत्वाधान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई. झारखंड राज्य समन्वयक विनित चौबे ने कहा कि सीआईडी एवं यूनिसेफ के तत्वाधान में थाना को बालमित्र बनाया जाता है. बालमित्र थाना में बाल कल्याण पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जाते हैं. जो बच्चों से बातचीत कर शिकायत दर्ज करते हैं. वैसे बालक जिनको शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक हानि हो तथा यौन शोषण से पीड़ित हो तो संबंधित थाना के पदाधिकारी बालक संरक्षक अधिनियम 2012 के तहत कारवाई करेंगे. मौके पर शिवशंकर दूबे, विनोद प्रमाणिक, निरंजन कुमार यादव, जितेन्द्र कुमार साहा, एसआई यशवंत सिंह, अनुज कुमार सिंह, श्रीराम त्रिवेदी, अनिल दूबे सहित अन्य उपस्थित थे.

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