साहिबगंज . साहिबगंज सीजेएम कोर्ट ने 15 वर्ष पूर्व कांड संख्या 47/99 में बरहरवा गांव के रानीग्राम निवासी सुकुमार घोष को गांव के ही गयानाथ घोष, अवध लाल मेहता द्वारा मारपीट कर सड़क किनारे फेंक देने के मामले में सजा हुई थी. बाद में बेल पर बाहर आया. लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर पुन: ट्रायल के बाद सीजेएम आरके सिन्हा ने दो लोगों को पांच-पांच व एक को दो साल की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष से डीके सिंह व बचाव पक्ष से भरत लाल यादव अधिवक्ता थे.
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ओके… जान से मारने के मामले में हुई सजा
साहिबगंज . साहिबगंज सीजेएम कोर्ट ने 15 वर्ष पूर्व कांड संख्या 47/99 में बरहरवा गांव के रानीग्राम निवासी सुकुमार घोष को गांव के ही गयानाथ घोष, अवध लाल मेहता द्वारा मारपीट कर सड़क किनारे फेंक देने के मामले में सजा हुई थी. बाद में बेल पर बाहर आया. लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर पुन: […]
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