ओके... जान से मारने के मामले में हुई सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Jan 2015 8:03 PM (IST)
विज्ञापन

साहिबगंज . साहिबगंज सीजेएम कोर्ट ने 15 वर्ष पूर्व कांड संख्या 47/99 में बरहरवा गांव के रानीग्राम निवासी सुकुमार घोष को गांव के ही गयानाथ घोष, अवध लाल मेहता द्वारा मारपीट कर सड़क किनारे फेंक देने के मामले में सजा हुई थी. बाद में बेल पर बाहर आया. लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर पुन: […]
विज्ञापन
साहिबगंज . साहिबगंज सीजेएम कोर्ट ने 15 वर्ष पूर्व कांड संख्या 47/99 में बरहरवा गांव के रानीग्राम निवासी सुकुमार घोष को गांव के ही गयानाथ घोष, अवध लाल मेहता द्वारा मारपीट कर सड़क किनारे फेंक देने के मामले में सजा हुई थी. बाद में बेल पर बाहर आया. लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर पुन: ट्रायल के बाद सीजेएम आरके सिन्हा ने दो लोगों को पांच-पांच व एक को दो साल की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष से डीके सिंह व बचाव पक्ष से भरत लाल यादव अधिवक्ता थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










