दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 22 Nov 2017 6:24 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

साहिबगंज : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित पिंकू चौधरी को जिला एवं अवर सत्र न्यायाधीश प्रथम राम बचन सिंह ने मंगलवार को दोषी मानते हुए 10 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है और साथ ही न्यायालय ने आरोपित को 10 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने […]

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साहिबगंज : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित पिंकू चौधरी को जिला एवं अवर सत्र न्यायाधीश प्रथम राम बचन सिंह ने मंगलवार को दोषी मानते हुए 10 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है और साथ ही न्यायालय ने आरोपित को 10 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन महीना का साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है. इस मामले को लेकर पीड़िता ने पांच अक्तूबर 2010 को मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 169/10 दर्ज करा कर मिर्जाचौकी के क्रशर के मुंशी पिंकू चौधरी के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर लगातार दुष्कर्म कर गर्भवती करने का आरोप लगाया था.

दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि दो वर्ष पूर्व क्रशर मशीन में काम करने के लिए उसे मिर्जाचौकी लाया था. उसी रात अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर लगातार संबंध बनाता रहा. जब पीड़िता गर्भवती हो गयी तो अभियुक्त ने साहिबगंज में चिकित्सक द्वारा उसका गर्भपात करा दिया. पीड़िता को उसने भरोसा दिया कि अपने बड़े भाई के शादी के बाद वह शादी कर लेगा, लेकिन अभियुत के बड़े भाई की शादी के छह महीना बाद भी जब उसने पीड़िता से शादी नहीं की और पीड़िता को घर में बंदकर मारपीट करता रहा. इस मामले में अभियोजन पक्ष के प्रदीप कुमार मिश्रा ने नौ गवाहों का परीक्षण किया तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवशंकर प्रसाद ने गवाहों का प्रति परीक्षण किया. अदालत ने अभियुक्त को भादवि की धारा 376 में 17 नवंबर को दोषी पाकर मंगलवार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया है.

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