सिर्फ छह विषयों में खाली रह गयीं सीटों को ही भरने के लिए आदेश क्यों दिया गया : झारखंड हाइकोर्ट

मामला संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति का, कोर्ट ने सरकार व जेएसएससी से मांगा जवाब
हाइकोर्ट ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के सभी विषयों में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 25 प्रतिशत रिजर्व खाली सीटों को भरने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना. अदालत ने यह जानना चाहा कि सिर्फ छह विषयों में रिक्त रह गये शिक्षकों के पद को ही क्यों भरा जा रहा है.
इस बिंदु पर राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी 2021 को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मनोज कुमार ने याचिका दायर कर छह विषयों की रिक्त सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार के आदेश को चुनाैती दी
posted by : sameer oraon
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By Prabhat Khabar News Desk
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