Ranchi News : रिश्वत लेने वाले ट्रेजरी अफसर दोषी करार

Updated at : 24 Mar 2025 11:40 PM (IST)
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Ranchi News : रिश्वत लेने वाले ट्रेजरी अफसर दोषी करार

सजा के बिंदु पर 29 मार्च को सुनवाई होगी

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रांची. एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने 30 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी डोरंडा कोषागार के ट्रेजरी अफसर पवन कुमार केडिया को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 29 मार्च को सुनवाई होगी. दोषी पाये जाने के बाद आरोपी को कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. मामले में उसी विभाग के लिपिक प्रशांत कुमार दास ने एसीबी में 27 मई 2013 को शिकायत की थी. मामले में एसीबी की ओर से नौ गवाह पेश किये गये. शिकायतकर्ता डोरंडा कोषागार में बिल पास करने का काम करता था. लंबे समय से एक ही काम करने की वजह से वह दूसरा काम एलॉट करने की गुहार लगा रहे थे. दूसरा काम एलॉट करने के एवज में ट्रेजरी अफसर पवन कुमार केडिया 30 हजार घूस की मांग कर रहे थे. इसकी शिकायत प्रशांत कुमार दास ने 27 मई 2013 को एसीबी से की थी. एसीबी की टीम ने सत्यापन कर 29 मई 2013 को 30 हजार रुपये के साथ पवन कुमार केडिया को गिरफ्तार किया था.

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