Ranchi News : रतन हाइट्स बिल्डिंग मामले में प्रतिवादी को पूरक शपथ पत्र दायर करने का मिला समय

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Mar 2025 11:57 PM

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Birsa Munda

मामला रतन हाईट्स बिल्डिंग के मामले में 13 जुलाई 2023 को पारित आदेश का अनुपालन कराने का

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मोरहाबादी स्थित 12 मंजिला रतन हाइट्स बिल्डिंग के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान बिल्डर वीकेएस रियलिटी के संचालक विजय कुमार साहू, जमीन मालिक अशोक कुमार बालमजी परमार, जय परमार व जीत परमार सशरीर उपस्थित हुए. अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. मामले में प्रतिवादियों को अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में कराये गये कार्य के संबंध में पूरक शपथ पत्र दायर करने के लिए समय प्रदान किया गया. साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के दाैरान भी प्रतिवादियों को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि आदेश के आलोक में कराये गये कार्य के सत्यापन को लेकर वह तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता सात फरवरी को स्थल निरीक्षण के लिए गये थे. प्रतिवादियों की ओर से कार्यों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है. यह भी बताया गया कि अदालत के आदेश का पूरी तरह से अनुपालन किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रिंकी यादव व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने 13 जुलाई 2023 के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. एकल पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए रांची नगर निगम द्वारा झारखंड अपार्टमेंट एक्ट-2011 के आलोक में नगर आयुक्त के नक्शा पास करने के आदेश तथा स्वीकृत संशोधित नक्शा को रद्द कर दिया था. साथ ही जमीन मालिक व बिल्डर वीकेएस रियलिटी को एक माह में रतन हाइटस बिल्डिंग से सटा कर किये गये गड्ढा को भरने का निर्देश दिया था.

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