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हाइकोर्ट व सिविल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश 30 अप्रैल बढ़ाया गया

झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व में हाइकोर्ट व राज्य भर की सिविल कोर्ट द्वारा सिविल आैर क्रिमिनल मामलों में पारित अंतरिम आदेश को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व में हाइकोर्ट व राज्य भर की सिविल कोर्ट द्वारा सिविल आैर क्रिमिनल मामलों में पारित अंतरिम आदेश को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया. मंगलवार को हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस आनंद सेन की लॉर्जर बेंच ने मामले की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया. लॉर्जर बेंच में मंगलवार को टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अमित अग्रवाल व महेश अग्रवाल की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाअों पर सुनवाई हुई.

मामले की सुनवाई के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि हाइकोर्ट ने अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल व महेश अग्रवाल के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई पत्पूर्व में लगायी गयी रोक को 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है. साथ ही लॉर्जर बेंच ने सामान्य आदेश पारित किया. आदेश के अनुसार वैसे केस जिसमें पारित अंतरिम आदेश लॉकडाउन की अवधि में समाप्त हो रहा था, वैसे मामलों में पूर्व में पारित अंतरिम आदेशों को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया गया.

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