: हाइकोर्ट की एकल पीठ ने 2034 याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का दिया है आदेश
रांची. वर्ष 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी मनोज कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने याचिका दायर की है. जिसमें प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि मामले में एकल पीठ के एक सितंबर 2025 के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अथवा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) दोनों में से जिसके द्वारा भी अपील याचिका दायर की जाती है, तो उनका भी पक्ष सुना जाये. ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंच सकता है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शेखर गुप्ता ने बताया कि हाइकोर्ट की जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने एक सितंबर को मीना कुमारी सहित 258 याचिकाओं पर फैसला सुनाया था. इसमें शिक्षकों के रिक्त 2034 पदों पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ताओं को आठ सप्ताह के अंदर जेएसएससी सचिव को अभ्यावेदन देने का निर्देश है. इसके बाद जेएसएससी छह माह में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगा. इसके अलावा पीठ ने हाइकोर्ट के रिटायर जस्टिस डॉ एसएन पाठक का एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया था. कमीशन को मामले की जांच कर तीन माह में राज्य सरकार को रिपोर्ट देने को कहा गया था. इधर, जेएसएससी की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर मीना कुमारी एवं अन्य के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है. जेएसएससी ने कहा है कि पीठ का आदेश पूरी तरह से गलत है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए.
क्या है मामलाजेएसएससी ने वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक के 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी. कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट तथा कट ऑफ भी जारी किया था. इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की गयी है. इस कारण सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पायी है, जो कट ऑफ से अधिक अंक लाये हुए हैं. उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गयी है.
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