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रांची में नयी टैक्सेशन प्रणाली लागू, 70% घरों का कम होगा होल्डिंग टैक्स

Updated at : 28 Mar 2023 8:27 AM (IST)
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टैक्स का निर्धारण सर्कल रेट पर होता था. अब इसका निर्धारण प्रमंडल स्तर पर कर दिया गया है. मतलब दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में पड़नेवाले रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा व गुमला की जमीन की दर के आधार पर औसत दर निकाली जायेगी. चूंकि रांची को छोड़कर दूसरे जिलों में जमीन की दर काफी कम है.

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राज्य सरकार के फैसले के बाद राजधानी रांची में नये सिरे से होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर लिया गया है. नयी टैक्सेशन प्रणाली में अब शहर के 2.25 लाख घरों को बढ़े हुए टैक्स से राहत मिलेगी. इस संबंध में टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे कर्मियों की मानें, तो नयी दर लागू होने से शहर के 70 प्रतिशत घरों को सीधे तौर पर फायदा होगा. वहीं व्यावसायिक भवनों के टैक्स भी नयी प्रणाली से काफी कम होंगे.

ऐसे होगी अब टैक्स की गणना

पूर्व में जहां टैक्स का निर्धारण सर्कल रेट पर होता था. अब इसका निर्धारण प्रमंडल स्तर पर कर दिया गया है. मतलब दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में पड़नेवाले रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा व गुमला की जमीन की दर के आधार पर औसत दर निकाली जायेगी. चूंकि रांची को छोड़कर दूसरे जिलों में जमीन की दर काफी कम है. ऐसे में सभी जगह की जमीन की दर को मिलाकर उसका औसत निकाला जायेगा. फिर उसी के आधार पर टैक्स की गणना की जायेगी.

आवासीय का दोगुना तो व्यावसायिक भवनों का आठ से 10 गुना तक बढ़ा था टैक्स

वर्ष 2022 से राज्य में सर्किल रेट पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण हुआ था. इससे आवासीय भवनों का टैक्स 20-30 प्रतिशत, वहीं व्यावसायिक भवनों का टैक्स आठ से 10 गुना बढ़ गया था. अचानक हुई इस टैक्स वृद्धि से व्यवसायी वर्ग भी नाराज हो गया था. वहीं सत्ताधारी दल के मंत्री भी इससे नाराज थे. इसे देखते हुए टैक्सेशन प्रणाली को बदलकर अब नये सिरे से प्रमंडल स्तर पर टैक्स की गणना की गयी.

जिन्होंने दिया बढ़ा टैक्स, उनका होगा समायोजन

न आदेश वर्ष 2022 से ही प्रभावी है. कई लोगों ने पिछले साल बढ़ा टैक्स जमा किया था़ अब जो अतिरिक्त टैक्स उनसे लिया गया है, उसका समायोजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया जायेगा.

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किस भवन का कितना लगेगा टैक्स

उदाहरण के तौर पर वार्ड नंबर 21 की मुख्य सड़क के किसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट को लिया जाये, जो पिछले साल 4545 रुपया टैक्स भरता था. अब नयी व्यवस्था में उसे 1080 रुपये कम 3465 रुपये टैक्स भरना होगा. वहीं अगर मुख्य सड़क के अपार्टमेंट में कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहा था, जो पिछले साल 11769 रुपये टैक्स देता था, उसे नयी व्यवस्था में 3361 रुपये कम 8408 रुपये ही टैक्स देना होगा. वहीं अगर यह भवन मुख्य सड़क को छोड़कर बाइलेन में हो, जो पिछले साल 3930 रुपये टैक्स देता था, तो इस साल उसे 914 रुपये कम 3016 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा. वहीं अगर बाइलेन सड़क में दुकान हो, तो पहले यह जहां 8151 रुपये टैक्स देता था, तो अब उसे 6195 रुपये ही टैक्स देना होगा. इसी प्रकार से अपार्टमेंट छोड़कर पक्के मकान व एस्बेस्टस सीट के मकान में भी टैक्स की कमी हुई है.

होल्डिंग टैक्स में कमी का चेंबर ने किया स्वागत

झारखंड चेंबर की कार्यकारिणी समिति की नौवीं बैठक सोमवार को चेंबर भवन में हुई. अध्यक्ष किशोर मंत्री ने होल्डिंग टैक्स में कमी को लेकर कैबिनेट में लिये गये निर्णय का स्वागत किया. सदस्यों ने मुख्यमंत्री के साथ ही राज्यसभा सांसद महुआ माजी के प्रति आभार जताया. चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए उम्मीद जतायी कि भवन नियमितीकरण योजना के साथ ही होल्डिंग टैक्स में धर्मशाला, शैक्षणिक संस्थानों सहित व्यापार व उद्योग को भी इस निर्णय के तहत विशेष छूट दी जायेगी.

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