हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का दिया निर्देश
-मामला जिला स्कूल परिसर में बन रहे पूजा पंडाल का.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शहीद चौक स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला स्कूल के मैदान में श्रीरामला दुर्गापूजा समिति की ओर से बनाये जा रहे पूजा पंडाल के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार व रांची नगर निगम का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि सड़क पर पूजा पंडाल नहीं बनाया जाना चाहिए. दुर्गापूजा के दाैरान गंदगी व ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए. रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाये. गाइडलाइन का पालन किया जाये. खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह ध्वनि प्रदूषण व साफ-सफाई के मुद्दे पर प्रदूषण बोर्ड व रांची नगर निगम के साथ बैठक कर निर्णय लें. राज्य सरकार को मामले में जवाब दायर करने का भी निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि पूजा के दाैरान यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, साफ-सफाई आदि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, ताकि किसी प्रकार की समस्या नहीं हो. रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाइकोर्ट ने एक पत्र को स्वत: संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि व्यस्त जगह पर दुर्गापूजा पंडाल बनाने की अनुमति कैसे दी गयी. बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो वाहनों की पार्किंग कहां होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

