सर्वजन पेंशन योजना के तहत झारखंड सरकार दे रही है 1000 रुपये प्रति माह, ऐसे उठाएं लाभ

Updated at : 13 May 2023 12:52 PM (IST)
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सर्वजन पेंशन योजना के तहत झारखंड सरकार दे रही है 1000 रुपये प्रति माह, ऐसे उठाएं लाभ

सर्वजन पेंशन योजना के तहत अब तक 7,79,142 लोगों को इस योजना से जोड़ा जो चुका है. इस योजना के तहत हर माह लाभुकों को 1000 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं. अगर आप भी इस योजना का पात्र हैं तो आज हम आपको इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बतायेंगे.

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झारखंड सरकार ने आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सर्वजन पेंशन योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत राज्य के सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति और एचआइवी एड्स से पीड़ित लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है. राज्य सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट की मानें तो अब तक 7,79,142 लोगों को इस योजना से जोड़ा जो चुका है. इस योजना के तहत हर माह लाभुकों को 1000 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं. अगर आप भी इस योजना का पात्र हैं तो आज हम आपको इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बतायेंगे. ताकि आप भी इस स्कीम का लाभ ले सकें.

कैसे करें आवेदन

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट www.jharseva.jharkahnd.gov.in पर जाना होगा.

  • इसके बाद आपको रजिस्टर योर सेल्फ का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है

  • इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने नाम, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर समेत अन्य जानकारी दर्ज करने का विकल्प मिलेगा.

  • इसके बाद आपको लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसमें आपको लॉग इन आईडी, पासवर्ड कैप्चा भरने का विकल्प मिलेगा.

  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर झारखंड पेंशन योजना का आवेदन खुल जायेगा.

  • जहां आपसे तमाम जरूरी दस्तावेज अपलोड करने को कहा जायेगा. जिसे भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद आप वापस अपने वेबसाइट के होम पेज पर जायें, जहां पर आपको नो योर एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प मिलेगा उसे क्लिक करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जायेगी.

क्या है इस योजना का उद्देश्य

झारखंड सरकार द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य राज्य में रह रहे सभी आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों और वृद्ध नागरिकों को हर माह पेंशन के रूप में आर्थिक मदद पहुंचाना है. ताकि कोई भी वर्ग आर्थिक मजबूरियों के कारण पीछे न रह जाये. इस योजना के शुरू होने से उन्हें छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलना पड़ेगा.

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किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी.

  • आधार कार्ड

  • आयु प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • ई-मेल आईडी

  • बैंक अकाउंट का पासबुक

  • शारीरिक अक्षमता या विकलांगता प्रमाण पत्र

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आप विधवा हैं तो

सीएम हेमंत सोरेन ने की थी शुरुआत

झारखंड की हेमंत सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2022 में की थी. सरकार ने पूर्व से चली आ रही इस योजना के तहत विधवा पेंशन की तय आयु 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए निर्धारित 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया था. साथ ही सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया था कि हर माह के 5 तारीख तक इसका भुगतान हर हाल में हो जाये. ऐसा नहीं होने जिम्मेदार पदाधिकारी दंडित होंगे. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया था कि सभी अफसर इसके लिए सहयोग करें, नहीं तो उसकी नौकरी जायेगी.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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