हाइकोर्ट ने नोबा को विद्यालय सुधार के लिए ठोस सुझाव देने को कहा
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने नेतरहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति के गठन तथा विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार व विद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा. साथ ही नोबा को नेतरहाट विद्यालय के गाैरव को वापस लाने के लिए ठोस सुझाव देने को कहा. खंडपीठ ने यह भी कहा कि नोबा के सुझाव को विद्यालय प्रशासन देखे तथा विद्यालय की व्यवस्था को बेहतर बनाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 10 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी केदारनाथ लाल दास ने मामले में स्वयं पैरवी करते हुए खंडपीठ को बताया कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय का गाैरवशाली इतिहास रहा है. इसकी व्यवस्था को सुधार कर उसके गाैरव को वापस लाया जा सकता है. नेतरहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति व सामान्य निकाय की बैठक पिछले नाै माह से नहीं हुई है. कार्यकारिणी समिति का गठन ही गलत हुआ है. उसे भंग कर नये सिरे से गठन किया जाना चाहिए. पिछले वर्ष दिसंबर में स्कूल के प्रशासक को एसीबी ने पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया था. इस मामले में खंडपीठ ने सरकार व विद्यालय प्रशासन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेतरहाट स्कूल के पूर्व छात्र केदारनाथ लाल दास ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने स्कूल की अनियमितताओं की जांच की मांग की है.
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