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.प्रमुख सड़कों से फुटपाथ दुकानदारों को हटा कर उनका पुनर्वास करें : हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी तथा रांची नगर निगम का पक्ष सुना गया. इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि राज्य के अन्य जिलों की प्रमुख सड़कों से भी फुटपाथ दुकानदारों को हटा कर उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाये. फुटपाथ दुकानदारों के मामले में उनके पुनर्वास कानून का अनुपालन किया जाये. साथ ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. खंडपीठ ने उक्त निर्देश देते हुए जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि लंबे समय से इस मामले की सुनवाई हो रही है. राजधानी रांची में फुटपाथ दुकानदारों को सड़क से हटा कर उनके लिए पांच जगहों जैसे नागा बाबा खटाल, डिस्टलरी पुल के पास, मोरहाबादी मैदान, मधुकम में खादगढ़ा में वेजिटेबल मार्केट, कचहरी रोड में अटल वेंडर मार्केट नाम से वेंडिंग जोन बनाया गया है. फुटपाथ दुकानदारों का पुनर्वास किया गया है. लालपुर-कोकर रोड के सब्जी मार्केट और मीट-मछली की दुकानों को सड़क से हटा दिया गया है. सड़क पर लगने वाली दुकानों के खिलाफ शहर में ट्रैफिक पुलिस और रांची नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से जनहित याचिका दायर कर फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की मांग की गयी थी.

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