ePaper

गैंगस्टर अमन साहू की सजा पर रोक लगाने से इनकार

Updated at : 25 Oct 2024 1:07 AM (IST)
विज्ञापन
गैंगस्टर अमन साहू की सजा पर रोक लगाने से इनकार

हाइकोर्ट ने याचिका खारिज किया

विज्ञापन

वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सजायाफ्ता गैंगस्टर अमन साहू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व सरकार का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी की सजा पर रोक लगाने के आग्रह को नामंजूर कर दिया. साथ ही उसकी सजा पर रोक से संबंधित हस्तक्षेप याचिका (आइए) को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रार्थी अमन साहू के खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. अदालत ने पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर रोक के मामले को इस मामले से अलग बताया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उदाहरण देते हुए अदालत ने अमन साहू की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पैरवी की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता लिली सहाय ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि मई 2018 में रामगढ़ की निचली अदालत ने पतरातू थाना में कांड संख्या-273/2015 के तहत दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी अमन साहू को छह वर्ष की सजा सुनायी थी. अमन साहू ने सजा के खिलाफ हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से सजा पर रोक लगाने को लेकर आइए याचिका दायर की थी. लातेहार के एक मामले में अमन साहू को तीन साल की सजा मिली थी. लातेहार के मामले में अमन साहू पूरी सजा काट चुका है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola