झारखंड: रांची हिंसा मामले में सात के खिलाफ वारंट जारी करने का आग्रह, सीजेएम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

Updated at : 19 Jan 2024 10:57 PM (IST)
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झारखंड: रांची हिंसा मामले में सात के खिलाफ वारंट जारी करने का आग्रह, सीजेएम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

10 जून 2022 (शुक्रवार) को जुमे की नमाज के बाद मेन रोड में जम कर हिंसा और बवाल हुआ था. इसमें कई पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, जवान और प्रदर्शनकारी घायल हो गये थे.

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रांची: राजधानी रांची के मेन रोड में 10 जून 2022 को हुई हिंसा के मामले में डेली मार्केट पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को सात लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए आवेदन दिया है. सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जिन सात लोगों के खिलाफ वारंट के लिए आवेदन दिया गया है, उनमें मो नकीब, माजिद आलम, मो सद्दाम, जमाल्लुदीन, खालिद उमर, मो बेलाल, मो हरीफ के नाम शामिल हैं.

मेन रोड में हुआ था बवाल

10 जून 2022 (शुक्रवार) को जुमे की नमाज के बाद मेन रोड में जम कर हिंसा और बवाल हुआ था. इसमें कई पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, जवान और प्रदर्शनकारी घायल हो गये थे. इस दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई थी. बवाल और हिंसा की वजह से राजधानी में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गयी थीं. शहर का माहौल इतना तनावपूर्ण बन गया था कि प्रशासन को धारा-144 लागू करना पड़ा था.

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कई थाना क्षेत्रों में लागू थी निषेधाज्ञा

जिला प्रशासन ने लालपुर, लोअर बाजार, डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी, जगन्नाथपुर, कोतवाली थाना, सुखदेवनगर, पंडरा ओपी, चुटिया, डोरंडा और अरगोड़ा थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की थी. राजधानी रांची के इन प्रमुख थानों के अलावा राजधानी के अधिकतर क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही थी.

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