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रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री क्यों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट? जानें पूरा मामला

Updated at : 01 Dec 2024 5:40 AM (IST)
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हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री.

Ranchi News: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. उन्होंने हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है. जानें क्या है पूरा मामला.

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Ranchi News: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर करके झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. उन्होंने अपनी याचिका में हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है.

सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई है याचिका

मंजूनाथ भजंत्री की याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है. झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दायर अपील याचिका को 23 सितंबर को स्वीकार करते हुए एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया था.

एकल पीठ के आदेश को चुनाव आयोग ने दी थी चुनौती

एकल पीठ ने पूर्व में इस मामले को डब्ल्यूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में ट्रांसफर किया था. एकल पीठ के आदेश को निर्वाचन आयोग ने अपील याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में दी थी ये दलील

आयोग के वकील ने खंडपीठ को बताया था कि इस मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में होनी चाहिए, लेकिन एकल पीठ ने इस मामले को डब्ल्यूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में ट्रांसफर कर दिया है, जो सही नहीं है.

क्या है मामला

निर्वाचन आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर के उपायुक्त पद से मंजूनाथ को हटाने तथा उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश किया था. मुख्य सचिव को मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया था. गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे पर एक दिन में 5 थाने में केस दर्ज करने के मामले में शिकायत को आयोग ने सही पाया था. सांसद के खिलाफ 6 माह के बाद आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने पर उपायुक्त से जवाब मांगा था. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. मंजूनाथ ने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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