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हॉटस्पॉट जिला बनने से एक कदम दूर रांची, हिंदपीढ़ी में लोगों के सड़क पर निकलने पर हाइकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को नोटिस

lockdown in jharkhand: रांची : हिंदपीढ़ी इलाके में एक और व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद राजधानी रांची कोविड19 के हॉट स्पॉट जिला बनने से एक कदम दूर रह गया है. वहीं, झारखंड हाइकोर्ट ने हिंदपीढ़ी में लोगों के सड़कों पर निकलने के मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है.

रांची : हिंदपीढ़ी इलाके में एक और व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद राजधानी रांची कोविड19 के हॉट स्पॉट जिला बनने से एक कदम दूर रह गया है. वहीं, झारखंड हाइकोर्ट ने हिंदपीढ़ी में लोगों के सड़कों पर निकलने के मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है.

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झारखंड की राजधानी में जैसे ही कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हो जायेगी, रांची हॉट स्पॉट जिला बन जायेगा. अब तक रांची में कोरोना वायरस से संक्रमित 14 मरीज मिले हैं, जबकि पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या 28 हो गयी है.

हिंदपीढ़ी इलाके में 15 अप्रैल, 2020 को जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, उसका संबंध तबलीगी जमात से बताया गया है. इस तरह जमात के और उनके माध्यम से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 25 हो गयी है.

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रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के निदेशक डॉ डीके सिंह ने बताया था कि संक्रमित व्यक्ति तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर रांची लौटे लोगों के संपर्क में आने से ही संक्रमित हुआ है.

इससे पहले 14 अप्रैल, 2020 को झारखंड में कोरोना संक्रमण के तीन मामले मिले थे, जिनमें से दो रांची के हिंदपीढ़ी के और एक सिमडेगा जिले का था.

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इधर, झारखंड हाइकोर्ट ने रांची में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के ‘हॉट स्पॉट’ हिंदपीढ़ी से लोगों के सड़क पर निकलने और शहर के दूसरे इलाकों में जाने को समाज के लिए खतरा बताया है तथा इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव एवं अन्य को नोटिस जारी कर 17 अप्रैल को जवाब देने का निर्देश दिया है.

झारखंड हाइकोर्ट के माननीय जज जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने दो स्थानीय अखबारों में रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के लोगों के लॉकडाउन का उल्लंघन कर शहर के दूसरे इलाकों में जाने की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी किये.

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कोर्ट ने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं, वहां नियमों का पालन नहीं किया जाना गंभीर मामला है. कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन होना चाहिए. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कोरोना वायरस के संक्रमण की वृद्धि दर के मुताबिक तीन श्रेणियों में बांटे गये जिलों में सघन संक्रमण रोधी अभियान चलाने को कहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्वाधिक संक्रमण वाले 170 जिलों को हॉटस्पॉट जिले, सीमित संक्रमण वाले 207 जिलों को ‘संभावित हॉटस्पाट जिले’ और संक्रमण मुक्त शेष जिलों को ‘ग्रीन जोन’ में बांटते हुए राज्यों से कहा है कि अगर उनकी दृष्टि में ऐसे कोई जिले हैं, जो हॉटस्पॉट के मानकों को पूरा करते हों, तो वे इन्हें इस श्रेणी में शामिल कर सकते हैं.

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स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जिलों को तीन श्रेणियों में बांट कर नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक, संक्रमण रोधी अभियान चलाने को कहा है. उल्लेखनीय है कि मंत्रालय द्वारा चिह्नित देश के 25 राज्यों के 170 हॉटस्पॉट जिलों में से 123 जिले गंभीर संक्रमण के प्रभाव वाले हैं.

वहीं, 47 हॉट स्पॉट जिलों में ऐसे इलाके शामिल हैं, जिनमें एक ही स्थान पर कम से कम 15 मरीज पाये गये. इन क्षेत्रों को ‘क्लस्टर’ घोषित किया गया है. इसके अलावा 27 राज्यों में 207 संभावित हॉट स्पॉट जिले शामिल हैं. सूदन ने राज्य सरकारों से देश के सभी जिलों में सघन संक्रमण रोधी अभियान चलाने को कहा है.

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उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्तर पर प्रत्येक जिले में चलाये गये अभियान की सख्त मानकों पर आधारित समीक्षा की जायेगी. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अधिक संक्रमण वाले 22 जिले तमिलनाडु में हैं, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में 11-11 जिले, उत्तर प्रदेश के नौ, तेलंगाना के आठ, केरल के छह, मध्यप्रदेश और गुजरात के पांच, पश्चिम बंगाल के चार और कर्नाटक के तीन जिले अधिक संक्रमण वाले जिलों में शामिल हैं.

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