ePaper

Ranchi news : सांसद दीपक प्रकाश को हाइकोर्ट से बड़ी राहत, प्राथमिकी व आपराधिक कार्यवाही निरस्त

Updated at : 02 Jan 2025 8:38 PM (IST)
विज्ञापन
Ranchi news : सांसद दीपक प्रकाश को हाइकोर्ट से बड़ी राहत, प्राथमिकी व आपराधिक कार्यवाही निरस्त

वर्ष 2021 में किसानों के हित में आंदोलन करने को लेकर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्रार्थी दीपक प्रकाश ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की थी.

विज्ञापन

रांची. किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के मामले में आरोपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने उनकी ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रार्थी दीपक प्रकाश के खिलाफ कांके थाना में दर्ज प्राथमिकी व उनके खिलाफ एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया.

निचली अदालत ने 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया था

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि किसानों के हितों को लेकर आंदोलन करने को लेकर कांके थाना में जो प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, उसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. प्रार्थी के खिलाफ द्वेषपूर्ण तरीके से आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है. अधिवक्ता ने प्राथमिकी व आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दीपक प्रकाश ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की थी. मामले में पूर्व में निचली अदालत ने आंदोलन में शामिल रहे भाजपा सांसद दीपक प्रकाश, तत्कालीन कांके विधायक समरी लाल सहित 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया था, जिसे चुनौती दी गयी थी.

दीपक प्रकाश, समरी लाल सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था

जून 2021 में कांके के अंचल निरीक्षक के लिखित आवेदन पर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें दीपक प्रकाश, समरी लाल सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश व तत्कालीन कांके विधायक समरी लाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों की ऋण माफी, फसल की उचित कीमत का भुगतान व बीज की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन किया था. मामले में कांके थाना में कांड संख्या-141/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola