Ranchi News : सेवानिवृत्त कर्मी को नियुक्ति तिथि से एसीपी-एमएसीपी का लाभ दें

Published by : SHRAWAN KUMAR Updated At : 01 Apr 2025 12:20 AM

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हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन माह के भीतर सभी बकाया का भुगतान करने का दिया निर्देश

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वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने श्रम विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी देव किशोर ठाकुर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रार्थी को उसकी नियुक्ति तिथि 27 जून 1986 से प्रथम एसीपी, द्वितीय एसीपी व एमएसीपी का लाभ दिया जाये. साथ ही अदालत ने तीन माह के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ सहित अन्य सभी बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति 27 जून 1986 को हुई थी. वर्ष 1991 में उन्हें हटा दिया गया था. हाइकोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2001 में उन्हें पुनर्बहाल किया गया. राज्य सरकार ने नयी नियुक्ति बताते हुए वर्ष 2011 में प्रथम एसीपी का लाभ देते हुए उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया, जबकि उनकी नियुक्ति जून 1986 में हुई थी. इसलिए उन्हें नियुक्ति तिथि से एसीपी-एमएसीपी का लाभ मिलना चाहिए. इसके लिए राज्य सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देव किशोर ठाकुर ने याचिका दायर की थी.

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