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मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई, इडी से मांगा जवाब

Updated at : 19 Oct 2024 12:20 AM (IST)
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मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई, इडी से मांगा जवाब

मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी

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वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी आइएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी. इस दाैरान इडी की ओर से अधिवक्ता एके दास व अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पैरवी की. इससे पहले इडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद पूजा सिंघल की ओर से हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गयी है. मामले में इडी ने आरोपी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है. पंकज मिश्रा की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित : रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की अदालत ने 1200 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व इडी का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. उल्लेखनीय है कि इडी ने मामले में आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है. प्रार्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने जमानत याचिका दायर की है.

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